महाराष्ट्र स्कूलों में HFSS पर रोक, कैंटीन और 50 मीटर दायरे के विक्रेताओं पर असर

महाराष्ट्र FDA और शिक्षा विभाग के निर्देशों के बाद मुंबई समेत स्कूलों की कैंटीन से जंक फूड व सॉफ्ट ड्रिंक्स हटाए जा रहे हैं। स्कूल परिसरों के 50 मीटर के भीतर बिक्री पर भी प्रतिबंध का असर स्थानीय स्नैक विक्रेताओं और सप्लायर्स पर पड़ सकता है।

— Source published Fri, 21 Aug, 2026, 12:08 IST · First seen Fri, 21 Aug, 2026, 12:45 IST · Source Business Today · Latest

What happened

Maharashtra Food and Drug Administration · Maharashtra schools, particularly in Mumbai, are removing HFSS foods and soft drinks from canteens following FDA and

Key facts

  • 50 metres

Why this matters

फूड रिटेलर और FMCG कंपनियां स्कूल-केंद्रित हेल्दी पोर्टफोलियो, स्थानीय वितरण साझेदारियों और अनुपालन-आधारित उत्पाद अधिग्रहणों के अवसर तलाश सकती हैं।

What to watch

  • महाराष्ट्र FDA द्वारा HFSS की परिचालन परिभाषा, प्रतिबंधित SKU सूची और निरीक्षण दिशानिर्देश जारी होना।
  • 50-मीटर नियम के उल्लंघन पर जुर्माने, लाइसेंस कार्रवाई या सार्वजनिक प्रवर्तन अभियानों की घोषणा।
  • मुंबई के निजी और सरकारी स्कूलों में कैंटीन टेंडर/मेनू में हेल्दी-स्नैक अनिवार्यता।
  • सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स, इंस्टैंट नूडल्स और कन्फेक्शनरी की स्कूल-क्लस्टर बिक्री में लगातार गिरावट।
  • बड़े FMCG ब्रांडों द्वारा स्कूल-उन्मुख कम-चीनी, बेक्ड या फोर्टिफाइड उत्पाद लॉन्च।
  • प्रतिबंध को अन्य महाराष्ट्र शहरों या अन्य राज्यों द्वारा अपनाने के संकेत।
  • कैंटीन ऑपरेटरों को HFSS SKU की सूची हटाकर FSSAI-अनुरूप, कम-चीनी और कम-नमक विकल्पों की सूची बनानी चाहिए।
  • स्नैक और पेय कंपनियों को स्कूल-सेफ पोर्टफोलियो, छोटे मूल्य-पैक, दूध/फल-आधारित पेय और स्पष्ट पोषण-लेबल वाले उत्पादों के लिए स्थानीय वितरकों के साथ साझेदारी बढ़ानी चाहिए।
  • 50-मीटर दायरे में काम करने वाले विक्रेताओं को दुकान/ठेले की लोकेशन, उत्पाद मिश्रण और स्कूल-समय बिक्री मॉडल की समीक्षा करनी चाहिए।
  • रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को स्कूल क्लस्टर-वार बिक्री डेटा अलग से ट्रैक कर HFSS मांग के स्थानांतरण को मापना चाहिए।
  • कंपनियों को शिक्षा विभाग, FDA और स्कूल प्रबंधन के लिए अनुपालन दस्तावेज, उत्पाद सामग्री और प्रचार-सामग्री तैयार रखनी चाहिए।